UP Rastriya Parivarik Labh Yojana: हम सब जानते है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू करती है। ये योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करती हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार करती हैं। इसी तरह की योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी लागू की जा रही है। इस योजना का नाम राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना रखा गया है।
यदि किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा उस परिवार को 30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का नेतृत्व समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश करता है। इस लेख के माध्यम से, आप उत्तर प्रदेश में परिवार लाभ योजना से जुड़ा पूरा विवरण प्राप्त करेंगे।
आप इस लेख को पढ़कर UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, आवेदन की स्थिति आदि की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप यूपी परिवार लाभ योजना से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी को ध्यान से पढ़ने के बाद इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।
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UP Rastriya Parivarik Labh Yojana
इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत पूर्व में सरकार द्वारा ₹20,000 दिए जा रहे थे जिसे बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया गया। यह फैसला वर्ष 2013 में तत्कालीन राज्य सरकार के द्वारा किया गया था। राज्य के इच्छुक गरीब परिवारों के लाभार्थी जो UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार से सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन करें।सरकार से लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी के पास एक बैंक खाता होना चाहिए, क्योंकि यह राशि यूपी सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में ही स्थानांतरित की जाती है।
Rastriya Parivarik Labh Yojana Highlights
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग यूपी |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | Click Here |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
परिवार का मुखिया एकमात्र वह परिवार के भरण पोषण के लिए कमाने वाला अकेला व्यक्ति होता है, यदि किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मृत्यु के बाद अपनी आजीविका का इंतजाम करना पड़ता है। कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनके परिवार को उनकी आर्थिक जरूरतें पूरी करने हेतु अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन सभी समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के माध्यम से यूपी के जिन परिवारों के मुखिया का निधन हो गया है। उनके परिवार अच्छे से अपनी आजीविका चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ₹30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से धन प्राप्त करना लाभार्थी को एक अच्छा जीवन जीने की अनुमति देता है। और वह अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
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यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
- इस योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ₹30,000 रुपये का मुआवजा देगी।
- मृत्यु होने पर आर्थिक लाभ केवल उन्हीं गरीब परिवारों को दिया जाता है जिनके मुखिया की किसी कारण से मृत्यु हो गई है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला कोई नहीं है।
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को प्रदान किया जाएगा।
- इस व्यवस्था के तहत एक बार में ही राशि आवेदक के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। इसलिए, आवेदक के पास अपना खुद का बैंक खाता होना चाहिए।
- यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि आवेदनकर्ता को 45 दिनों के भीतर प्रदान की जाती है।
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- मृत्यु पर आर्थिक लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया का निधन हो गया है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी।
- UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के अनुसार शहरी क्षेत्रों में आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय 46,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता होना चाहिए।
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के लिए आवेदन कैसे करे ?
इच्छुक राज्य लाभार्थी जो इस उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दी गई विधि का पालन करना चाहिए।
- सबसे पहले आवेदन कर्ता को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके लिए होम पेज खुल जाएगा जो नीचे दिखाया गया है।
- इस होम पेज पर “नया पंजीकरण” विकल्प दिखाई देगा। आवेदनकर्ता को इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अलग से पेज खुल जाएगा जो दिखाय। गया है
- इस पेज पर आप पंजीकरण फॉर्म को देखेंगे, आपको इस पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे जिला, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक खाता विवरण, मृतक का विवरण आदि ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- सारी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इस तरह आपका UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है।
District social welfare ऑफिसर लोगिन कैसे करें?
- सबसे पहले आवेदनकर्ता को यहां बताए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आप को District social welfare officer/SDM Login के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आप के लिए एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अधिकारी और जिले का चयन करना होगा।
- अब आप को पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको लॉग इन बटन पर क्लिक करना है।
- इस तरह आप लॉग इन कर सकते हैं।
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
लाभार्थी जो UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते हैं, कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- सबसे पहले लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके लिए होमपेज खुल जाएगा।
- इस होम पेज पर “आवेदन की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके लिए एक अलग से पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे जिला, खाता संख्या, पंजीकरण संख्या का चयन करना होगा। इसके बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
जिलानुसार लाभार्थियों का विवरण कैसे देखे ?
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके लिए होम पेज खुलेगा।
- होमपेज पर, आपको जिला लाभार्थियों के विवरण के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके लिए जिलों की सूची खुल जाएगी।
- आप को अपने जिले पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके लिए तहसील की सूची खुल जाएगी, आप को अपनी तहसील पर क्लिक करना होगा।
- तहसील पर क्लिक करते ही आपके सामने ब्लॉकों की सूची खुल जाएगी। आप को वहां से अपने ब्लॉक का चयन करना होगा।
- ब्लॉक का चयन करने के बाद, आप को अपनी पंचायत का चयन करना होगा।
- एक बार जब आप अपनी पंचायत का चयन कर लेते हैं, तो आपके लिए जिले के लाभार्थियों का विवरण खुल जाएगा।
शासनादेश डाउनलोड कैसे करें ?
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण परिवार लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके लिए होम पेज खुलेगा।
- होमपेज पर आपको शासनादेश ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी।
- इसके बाद आपको डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आप शासनादेश डाउनलोड कर सकते हैं।
Helpline Number for UP Rastriya Parivarik Labh Yojana
इस लेख के माध्यम से हमने आपको UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। यदि आप अभी भी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप एक टोल-फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 18004190001 है।