CG Saksham Suraksha Yojana

Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana Application Form 2022 | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना ऑनलाइन आवेदन, लाभ एवं पात्रता | Saksham Suraksha Yojana Application Process

महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय-समय पर राज्य में विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू की जाती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता, सामाजिक सुरक्षा, उच्च शिक्षा के लिए ऋण और स्वरोजगार प्राप्त होता है। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू किए गए एक ऐसे ही योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस योजना का नाम सक्षम सुरक्षा योजना (CG Saksham Suraksha Yojana) है। यदि आप छत्तीसगढ़ की महिला हैं और सक्षम सुरक्षा योजना का लाभ उठाना चाहती हैं तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ें।

CG Saksham Suraksha Yojana

Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana 2022

मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की स्थापना वर्ष 2009-2010 में छत्तीसगढ़ की महिला कोष द्वारा राज्य की महिलाओं को अपने लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। इस योजना के तहत 35 से 45 वर्ष की विधवा, एकल, ट्रांसजेंडर, एचआईवी पॉजिटिव और यौन शोषण वाली राज्य की महिलाओं को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। यह ऋण अधिकतम ₹100,000 के लिए है और 5 वर्ष की अवधि के लिए 5% साधारण ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। शुरुआती दौर में यह ब्याज 6.5% था, 2017 में इसे घटाकर 5% कर दिया गया था। इस योजना का समुचित संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है।

साथ ही स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को भी सक्षम योजना का लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना (CG Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana) राज्य में महिलाओं के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। क्योंकि अब तक हजारों महिलाओं ने अपनी कंपनी स्थापित कर समाज में एक अलग पहचान बनाई है।

Key Highlights मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना

योजना का नाम सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ
शुरू की गई महिला कोष द्वारा
संबंधित विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
आरंभ वर्ष सन् 2009-2010
लाभार्थी विधवा, अविवाहित, ट्रांसजेंडर, यौन पीड़ित एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं
उद्देश्य खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करना
ऋण की राशि ₹100000
ब्याज दर 6.5%
अधिकारिक वेबसाइट http://cgwcd.gov.in/

मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना 2022 के तहत लाभार्थी महिलाएं एवं ऋण राशि

आप सभी जानते हैं, सक्षम सुरक्षा योजना महिलाओं को सशक्त और सशक्त बनाने के लिए 100,000 तक का ऋण प्रदान करती है। ताकि महिलाएं इस ऋण राशि से अपना लघु उद्योग/व्यवसाय स्थापित कर सकें। वर्ष 2022 में इस योजना के तहत राज्य की 1,354 महिलाओं को लघु उद्योग/व्यवसाय स्थापित करने के लिए 8 करोड़ 4 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया है। सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ 2022 के माध्यम से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जायेगा। इससे प्रेरणा लेकर प्रदेश की अन्य महिलाएं भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की राह पर चलेंगी।

Saksham Suraksha Yojana 2022 के तहत आवंटित ऋणराशि

सत्र् महिलाओं की संख्या कुल आवंटित ऋणराशि
2009-2010 67 से अधिक महिलाएं 45 लाख 30 हजार रुपए।
2010-2011 162 महिलाएं 90 लाख रुपए
2011-2012 190 महिलाएं 9 लाख 95 हजार रुपए
2012-2013 230 महिलाएं 1 करोड़ 31 लाख 45 हजार रुपए
2013-2014 168 महिलाएं 90 लाख 15 हजार रुपए
2014-2015 191 महिलाएं 1 करोड़ 20 लाख 70 हजार रुपए
2015-2016 346 महिलाएं 2‌ करोड़ 16 लाख 45 हजार रुपए
2022 1354 महिलाएं 8 करोड़ 4 लाख रुपए

मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना का उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को अपना रोजगार स्थापित करके आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। क्योंकि राज्य में गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाली कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास उद्योग लगाने का अवसर तो है, लेकिन उनके पास उद्योग लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन अब वे महिलाएं मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के माध्यम से कम ब्याज दर पर ₹100,000 तक का ऋण प्राप्त कर अपना लघु उद्योग स्थापित कर सकती हैं। मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में छोटे-छोटे नये उद्योग स्थापित किये जायेंगे। नतीजतन, रोजगार का सृजन होगा और बेरोजगारी थोड़ी कम होगी।

Saksham Suraksha Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • सक्षम सुरक्षा योजना का संचालन छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2009 से 2010 तक किया जाता है।
  • इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को अपना लघु उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है।
  • यह ऋण महिला लाभार्थी को 5% की साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए दिया जाता है।
  • जिला स्तर पर महिला आवेदकों के आवेदन स्वीकार करने के अधिकार का प्रयोग किया जाता है।
  • विधवा, एकल, ट्रांसजेंडर लोग, एचआईवी पीड़ित, यौन पीड़ित और स्वयं सहायता समूहों में महिलाएं जो राज्य के सबसे गरीब परिवारों से संबंधित हैं, इस योजना के माध्यम से सहायता प्राप्त करते हैं।
  • लेकिन मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना का लाभ 35 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को ही दिया जाता है।
  • यह योजना राज्य की महिलाओं को ऋण प्रदान करके उनमें विश्वास जगाती है। ताकि भविष्य में महिलाओं को नौकरी मिल सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें।
  • छत्तीसगढ़ Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana के तहत शुरुआती चरण में ब्याज दर 6.5% थी, वर्ष 2017 में इसे घटाकर 5% कर दिया गया है।
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CG Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana के तहत पात्रता मानदंड

  • महिला आवेदक छत्तीसगढ़ की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • केवल 35 से 45 वर्ष की आयु के गरीब परिवारों की महिलाएं ही इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
  • विधवाओं, एकल, एचआईवी पॉजिटिव, ट्रांसजेंडर लोगों, यौन पीड़ितों और स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं को इस योजना से लाभ होगा।

Saksham Suraksha Yojana के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • BPL राशन कार्ड
  • विधवा महिलाओं के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • एचआईवी पॉजिटिव महिला का चिकित्सक दिया गया प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  •  मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

Saksham Suraksha Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?

इच्छुक राज्य महिलाएं जो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं। वह नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन करके इस योजना के तहत आवेदन कर सकती है।

  • सबसे पहले महिला आवेदक को अपने निकटतम उपयुक्त कार्यालय या आंगनबाडी केंद्र में आवेदन करना होगा।
  • उसके बाद, आपको वहां से सक्षम सुरक्षा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना चाहिए।
  • अब आपको इस आवेदन पत्र में दी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से पढ़ने और दर्ज करने की आवश्यकता है।
  • उसके बाद, आपको आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
  • अब आपको इस आवेदन पत्र को संबंधित विभाग या आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करना होगा जहां आपको यह मिला है।
  • आपके आवेदन पत्र के सत्यापन की जाँच संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा की जाती है।
  • यदि सत्यापन प्रक्रिया में आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आपको ऋण मिल जाएगा।
  • इस तरह आप CG Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana के तहत अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

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