Rashtriya Parivarik Labh Yojana

UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं का उपयोग करती है। ये योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करती हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार करती हैं। इसी तरह की योजना का उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी किया जाता है। किसका नाम राष्ट्रीय परिवार भत्ता कार्यक्रम है।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana

इस योजना के तहत, यदि राज्य के परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार उस स्थिति में परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में ₹30,000 प्रदान करती है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यह उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रशासित है। इस लेख में आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन, पात्रता आदि की जानकारी भी इस लेख को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं।

UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana

इस योजना में राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवार शामिल होंगे। इस योजना के तहत, सरकार ने पहले 20,000 रुपये का मुआवजा दिया था, जिसे 2013 में बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया था। राज्य के गरीब परिवारों को बधाई देने वाले हितग्राही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यदि आप इस योजना के तहत सरकारी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए, प्राप्तकर्ता के पास एक बैंक खाता होना चाहिए क्योंकि राशि यूपी सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana का उद्देश्य

जैसा कि आप जानते हैं कि जो परिवार का मुखिया है और परिवार का भरण-पोषण करने वाला एकमात्र व्यक्ति है, यदि किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद उसकी आजीविका का प्रबंध करना चाहिए। कई कठिनाइयाँ। और उनके परिवार को इन सभी समस्याओं को देखते हुए अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करना पड़ता है, राज्य सरकार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यूपी की इस योजना के तहत जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हुई है यह उनके परिवार को एक अच्छा जीवन जीने के लिए 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था।

इस Rashtriya Parivarik Labh Yojana के माध्यम से धन प्राप्त करके लाभार्थी एक अच्छा जीवन जी सकता है और अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकता है।

Rastriya Parivarik Labh Yojana Highlights

योजना का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थी राज्य के गरीब परिवार
शाखा यूपी समाज कल्याण विभाग
आवेदन का तरीका ऑनलाइन
आधिकारिक साइट http://nfbs.upsdc.gov.in/

यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

  • इस योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 30,000 रुपये का मुआवजा देगी।
  • मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन्हीं गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारण से मृत्यु हो गई है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है।
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना इस योजना से अब तक कई परिवार लाभान्वित हो चुके हैं और इस राष्ट्रीय परिवार भत्ता योजना से भविष्य में भी कई परिवारों को लाभ होगा।
  • इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत, आवेदक के बैंक खाते में एकमुश्त राशि जमा की जाएगी, इसलिए आवेदक का अपना बैंक खाता होना चाहिए।
  • यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना इसके अनुसार सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि आवेदन की तिथि से 45 दिनों के भीतर आवेदक को प्रदान की जाएगी।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana की पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हो चुकी है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी।
  • UP Rastriya Parivarik Labh Yojana वहीं शहरी क्षेत्रों में आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय 46,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक का परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है।

UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के दस्तावेज़

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • बुजुर्ग का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय विवरण
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर
  • प्रबंधक (मुखिया) का आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दिशा निर्देश

  • फॉर्म के सभी भाग अंग्रेजी में भरे जाएंगे।
  • आवेदक को राष्ट्रीय स्तर पर बैंक खाते का विवरण देना होगा।
  • राष्ट्रीय परिवार योजना के तहत सहकारी बैंक खाता मान्य नहीं है।
  • केवल तहसील स्तर पर जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य है।
  • आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी को विश्वसनीय माना जाएगा और यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उसके लिए आवेदक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
  • आवेदन पत्र को पूरा करते समय आवेदक को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटोकॉपी अपलोड करना आवश्यक है।
  • किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
  • लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए और जेपीईजी प्रारूप में होना चाहिए।
  • लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ प्रारूप में 20 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे ?

राज्य के इच्छुक लाभार्थी यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में यदि आवेदन करना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

  • सबसे पहले आवेदक को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक साइट पर जाना होगा। आधिकारिक साइट पर जाने के बाद आपके सामने मेन पेज खुल जाएगा।

  • इस होमपेज पर आप पाएंगे “नया पंजीकरण” एक विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने निम्न पृष्ठ खुल जाएगा।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana New Registration

  • इस पेज पर आपको एक पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा, आपको इस पंजीकरण फॉर्म में दी गई सभी जानकारी जैसे जिला, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक खाता विवरण, मृत व्यक्ति का विवरण आदि भरना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन बहुत आसान हो जाएगा।

District social welfare ऑफिसर लोगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले यहां दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको District social welfare officer/SDM Login के Link पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिस पर आपको एक अधिकारी और एक जिले का चयन करना होगा।
  • अब आपको Pasword और Captcha Code डालना है।
  • इसके बाद आपको लॉगइन बटन पर सेव करना होगा।
  • इस तरह आप लॉग इन कर पाएंगे।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे?

लाभार्थी जो अपना आवेदन जमा करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

  • सबसे पहले लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक साइट पर जाने के बाद आपके सामने मेन पेज खुल जाएगा।
  • इस होमपेज पर आप पाएंगे “आवेदन पत्र की स्थिति” विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने निम्न पेज खुल जाएगा।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana Registration Status

  • इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे जिला, खाता संख्या, पंजीकरण संख्या का चयन करना होगा। उसके बाद, आपको “Search” बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपने आवेदन की स्थिति दिखाई देगी।

District Wise लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आपके सामने मेन पेज खुल कर आएगा।
  • मेन पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के Link पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आपके सामने जिलों की सूची खुल जाएगी।
  • आपको अपने क्षेत्र पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने तहसील की एक सूची खुलेगी, आपको अपनी तहसील पर क्लिक करना होगा।
  • तहसील पर क्लिक करते ही आपके सामने ब्लॉकों की एक सूची खुल जाएगी। आपको इसमें से अपने ब्लॉक को सेलेक्ट करना होगा।
  • ब्लॉक चुनने के बाद आपको अपनी पंचायत चुननी होगी।
  • जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करते हैं, आपको जिले के अनुसार लाभार्थियों की जानकारी दिखाई देगी।

शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको समाज कल्याण परिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक साइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
  • आप मुख्य पृष्ठ पर हैं शासनादेश आपको विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी।
  • इस पीडीएफ फाइल में जनादेश देखा जा सकता है।
  • उसके बाद, आपको “डाउनलोड” विकल्प पर क्लिक करना चाहिए।
  • इस तरह आप शासनादेश डाउनलोड कर पाएंगे।

Helpline Number

टोल फ्री नंबर:- 18004190001

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