Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2021

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2021, MMPSY) की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा राज्य के सभी वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया एक प्रयास है। इस योजना से जुड़े लोगों को हरियाणा सरकार हर परिवार को 6000 रुपए की सालाना धनराशि प्रधान करेगी। यह धनराशि सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा, आकस्मिक बीमा और पेंशन के तौर पर प्रदान की जाएगी।

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2021, MMPSY

इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार योजना से जुड़े लोगों के प्रत्येक परिवार को 6000 की राशि प्रतिमाह ₹500 के रूप में अदा करेगी। राज्य का कोई भी व्यक्ति यदि इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो उसके परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और अगर परिवार कृषि क्षेत्र से संबंध रखता है तो उस परिवार के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि होने पर इस योजना (Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana, mmpsy) का लाभ नहीं उठा सकता। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि को जोड़ा गया है।

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2021

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana MMPSY Highlights

योजना का नाम मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
इनके द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी
लाभार्थी हरियाणा के नागरिक
ऑफिसियल वेबसाइट https://cm-psy.haryana.gov.in/

हरियाणा परिवार समृद्धि योजना 2021 पंजीकरण

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को पहले पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यह पंजीकरण लाभार्थी द्वारा खुद ही आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है या वह सीएससी सेंटर के माध्यम से भी करवा सकता है। इस योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 15 से 20 लाख परिवार को चयनित किया जायेगा। हरियाणा परिवार समृद्धि योजना 2021 के तहत राज्य के पात्र परिवार को सरकार द्वारा  धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि के अंतर्गत आने वाली योजनाए

  • पीएम श्रम योगी मानधन योजना – मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत इस योजना से जुड़े लाभार्थियों को आयु 60 वर्ष की आयु होने पर उन्हें ₹3000 की धनराशि प्रतिमा पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। लाभार्थी को प्रतिमाह 55 से ₹200 प्रीमियम भुगतान देना होगा प्रीमियम भुगतान देने के बाद ई लाभार्थी को मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • पीएम किसान मानधन योजना – इस योजना से जुड़े लोगों को भी राज्य सरकार 4 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ₹3000 की मासिक पेंशन प्रदान करेगी।
  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना – इस योजना के तहत लाभार्थी के परिवार को ₹500 का मासिक पेंशन प्रदान किया जाएगा जिससे पीएमजेजेबीवाई के तहत 18 से 50 वर्ष तक के पात्र परिवार के कम से कम एक सदस्य के जीवन बीमा के लिए ₹330 प्रति वर्ष की दर से प्रीमियम का भुगतान उसके खातों में से स्वयं होगा।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना – इस योजना के तहत परिवार के एक सदस्य को ₹12 का दुर्घटना बीमा प्रभुता किया जाएगा इस योजना के तहत किसी कारणवश बीमा धारक की मृत्यु होने पर उस परिवार को 2 लाख की धनराशि प्रदान की जाएगी।

योजना के तहत मृतक के परिवार को ₹200000 का मुआवजा

कोरोनावायरस जैसी महामारी को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत संशोधन किया गया है और यह निर्णय लिया गया कि सभी बीपीएल परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹180000 या इससे कम है और उनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच पढ़ती है यदि उनकी मृत्यु इसी महामारी के दौरान हो जाती है तो उनको मुआवजे के तौर पर ₹200000 की राशि प्रदान की जाएगी यदि मृत्यु 1 मार्च 2021 से 31 मई 2021 के बाद किसी प्राकृतिक (कोरोनावायरस महामारी सहित) से हुई है तब भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और हरियाणा परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत ₹200000 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

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मुआवजा प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को पहले पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यह पंजीकरण लाभार्थी द्वारा खुद ही आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है या वह सीएससी सेंटर के माध्यम से भी करवा सकता है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना फैमिली प्रोविडेंट फंड

फैमिली प्रोविडेंट एक प्रकार की बचत योजना है जिसमें लाभार्थी को मिलने वाली धनराशि का कुछ हिस्सा काट लिया जाता है जिसे लाभार्थी 1 साल या 5 साल के बाद उस धनराशि को ब्याज सहित वापस प्राप्त कर सकता है। इस धनराशि को जरूरत के हिसाब से जैसे कि बच्चों की शादी या फिर पढ़ाई लिखाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभार्थियों को भी फैमिली प्रोविडेंट फंड की सुविधा प्रदान की जा रही है। जो लाभार्थी फैमिली प्रोविडेंट फंड का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उन्हें फॉर्म भरते समय इस बात की जानकारी फॉर्म के माध्यम से प्रदान करनी होगी।

फैमिली प्रोविडेंट फंड चार्ट

मूल राशि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
500 530.45 562.75 597.03 633.39 671.96 712.88 756.29 802.35 851.22 903.06
1000 1,060.90 1,125.51 1,194.05 1,266.77 1,343.92 1,425.76 1,512.59 1,604.71 1,702.43 1,806.11
1500 1,591.35 1,688.26 1,791.08 1,900.16 2,015.87 2,138.64 2,268.88 2,407.06 2,553.65 2,709.17
2000 2,121.80 2,251.02 2,388.10 2,533.54 2,687.83 2,851.52 3,025.18 3,209.41 3,404.87 3,612.22
2500 2,652.25 2,813.77 2,985.13 3,166.93 3,359.79 3,564.40 3,781.47 4,011.77 4,256.08 4,515.28
3000 3,182.70 3,376.53 3,582.16 3,800.31 4,031.75 4,277.28 4,537.77 4,814.12 5,107.30 5,418.33

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2021 के लाभ

  • योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के लाभार्थी को 4 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ₹3000 प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
  • MMPSY के तहत लाभार्थी का योगदान हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ हरियाणा के सभी परिवारों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना एक निश्चित मात्रा में 1 वर्ष के टर्नओवर वाले छोटे व्यवसाय को भी कवर करती है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पेंशन प्रीमियम चार्ट

सीरियल नंबर लाभार्थी की एंट्री ऐज सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाला अंशदान सएरियल नंबर लाभार्थी की एंट्री ऐज सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाला अंशदान
1 18 55 13 30 105
2 19 58 14 31 110
3 20 61 15 32 120
4 21 64 16 33 130
5 22 68 17 34 140
6 23 72 18 35 150
7 24 76 19 36 160
8 25 80 20 37 170
9 26 85 21 38 180
10 27 90 22 39 190
11 28 95 23 40 200
12 29 100

MMPSY के तहत पेंशन योजना

  • प्रधानमंत्री किसान धन योजना
  • प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

परिवार समृद्धि योजना के दस्तावेज़ (पात्रता)

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹180000 रूपये या उससे कम होनी चाहिए ।
  • आधार कार्ड
  • आवेदन की आयु 18 – 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा परिवार समृद्धि योजना 2021 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

 

The first Step to Apply MMPSY

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