हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन | Viklang Pension Scheme Registration | विकलांग पेंशन योजना हरियाणा
Haryana Viklang Pension Yojana 2023: हमारा आज का टॉपिक हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के बारे में आप सभी के पास योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पहुंचाना है। हरियाणा सरकार ने इससे पहले भी इस योजना की शुरुआत की थी लेकिन उस समय इसमें कुछ कमियां होने के कारण इस योजना को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा लेकिन फिलहाल इस योजना को विकलांग लोगों के लिए दोबारा से शुरू कर दिया है। जो व्यक्ति किसी और अन्य हरियाणा सरकार द्वारा लागू योजनाओं से मैं जुड़ा हो और इस योजना का लाभ उठाने के लिए विकलांग व्यक्ति के पास 60% तक विकलांग होने का सर्टिफिकेट आवश्यक है।
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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना (Haryana Viklang Pension Yojana) क्या है ?
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना हरियाणा में रहने वाले विकलांग लोगों को इसका भरपूर लाभ पहुंचाएगी। इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने दोबारा शुरू करके विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित कदम उठाया है। सरकार के इस फैसले से विकलांग व्यक्तियों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है विकलांग लोगों को जीवन में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है जिससे उन्हें योजना से भरपूर लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति का हरियाणा राज्य का होना आवश्यक है और साथ ही विकलांग व्यक्ति के पास 60% या 60% से ऊपर सर्टिफिकेट का होना आवश्यक है आवेदन करने वाले की उमर इसमें 18 या इससे अधिक निर्धारित की गई है।
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इस योजना से जुड़े विकलांग लोगों को राज्य सरकार हर महीने 18 सो रुपए की पेंशन आर्थिक सहायता के तौर पर विकलांग व्यक्ति को प्रदान करेगी। राज्य का जो भी विकलांग व्यक्ति सरकार द्वारा शुरू की गई विकलांग पेंशन योजना से जुड़ना चाहता है उसे इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। हरियाणा सरकार प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को पेंशन के तौर पर आर्थिक जीवन जीने में सहायता प्रदान कर रही है।
Hariyana Viklang Pension Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए विकलांग आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होती है-
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांग सर्टिफिकेट
- वोटर आईडी कार्ड
- राज्य का स्थाई प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
लोग जो विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
- जो व्यक्ति वृद्धा पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं वह इस योजना से नहीं जुड़ सकते।
- वृद्धावस्था का लाभ उठाने वाले महिला या पुरुष इस योजना का लाभ उठा नहीं सकते।
- विकलांग व्यक्ति के पास यदि तीन पहिया या चार पहिया वाहन है तो वह इस योजना से नहीं जुड़ सकता।
- साथ ही यदि विकलांग व्यक्ति किसी सरकारी पद पर कार्य करता है वह भी इस से नहीं जुड़ सकता।
Haryana Viklang Pension Yojana पात्रता
- विकलांगता पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए हरियाणा राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।
- आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- हरियाणा राज्य में कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए निवास करें।
- निःशक्तजन के लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है, जिसमें निःशक्तता का 60 से 100 प्रतिशत होना अनिवार्य है।
- शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं।
- इन लोगों को भी लाभ हो सकता है, जिनकी दृष्टि बहुत कम है या जो पूरी तरह से अंधे हैं, वे भी विकलांग की श्रेणी में आएंगे।
- कुष्ठ रोगी भी इसी श्रेणी में आते हैं।
- पोलियो से प्रभावित लोग या दुर्घटना के बाद विकलांग व्यक्ति भी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकते हैं।
Procedure to Apply Haryana Viklang Pension Yojana
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक ई-डिश सेंटर और अटल सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान से पढ़ें।
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसके आवेदन पत्र की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने एक होम पेज खुलेगा।
- उस पर आपको ‘Haryana Viklang Pension Yojana Application Form PDF‘ का विकल्प दिखाई देगा।
- उसके सामने आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।
- डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
- डाउनलोड करने और प्रिंट करने के बाद, फॉर्म को स्वयं सावधानी से भरें या इसे सही व्यक्ति द्वारा पूरा करें।
- फिर इसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न करें और उपयुक्त कार्यालय में जमा करें।
- कुछ दिनों के बाद आपको सूचित किया जाएगा और इसमें चयनित लोगों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की हरियाणा सरकार की ओर से विकलांगता पेंशन दी जाएगी।
- इस तरह हरियाणा राज्य में विकलांग लोग हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं।