Haryana Birth Certificate Apply Form | जन्म प्रमाण पत्र हरियाणा ऑनलाइन | हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन | Haryana Birth Certificate Apply
हरियाणा राज्य का जन्म प्रमाण पत्र (Haryana Birth Certificate) बच्चे के जन्म के बाद बनता है और यह राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित होता है। आज के आधुनिक समय के साथ चलते राज्य सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। अब नागरिक घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार इस प्रमाण पत्र में कानूनी जानकारी जैसे बच्चे की जन्म तिथि, जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता-पिता का नाम आदि दर्ज करती है। इसके अलावा, यह बच्चे के जन्म की घटना को भी प्रमाणित करता है।
Haryana Birth Certificate
Haryana Birth Certificate प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह बच्चे के जन्म के बाद बनाया जाता है और विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के लिए पहचान या उम्र के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। आपको बता दें कि RBD एक्ट नंबर 1969 के अनुसार व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इस कानून के अनुसार यह जरूरी है कि बच्चे के जन्म के 21 दिनों के भीतर बच्चे का जन्म पंजीकरण दाखिल किया जाए। हरियाणा राज्य में भी यदि इस नियम के तहत परिवार में बच्चे के पर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किया जाता है। इसलिए सभी नागरिकों का जन्म प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है।
Key Highlights of Haryana Birth Certificate
पोस्ट का नाम | हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र |
लाभार्थी | हरियाणा निवासी |
आवेदन | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
लाभ | Birth से संबंधित जानकारी |
जन्म प्रमाण पत्र हरियाणा के उपयोग
- स्कूलों, कॉलेजों में प्रवेश के समय इस्तेमाल किया जा सकता है।
- पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन के लिए आवेदन करने के लिए।
- अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी।
- ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने से हरियाणा वासियों के समय की भी बचत होती है।
- राशन कार्ड पर नाम दर्ज करें
- निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करें:
- मतदाता सूची में नाम जोड़ें
- आप अपनी पहचान के रूप में हरियाणा के जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं।
- सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक है।
- आयु प्रमाण पत्र बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
Haryana Birth Certificate की पात्रता
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- व्यक्ति के स्थान, जन्म तिथि और समय का शपथ पत्र
- माता-पिता का विवाह प्रमाण पत्र
- माता-पिता की आईडी
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट फोटो फोटो
How to Apply Haryana Birth Certificate?
इच्छुक राज्य लाभार्थी जो जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- सबसे पहले आवेदक को ई-दिशा/ई-जिला की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके लिए होम पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको “डाउनलोड फॉर्म और निर्देश” का विकल्प दिखाई देगा, आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके लिए अलग से पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके लिए हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र आवेदन पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाएगा।
- आपको यहां से जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र पीडीएफ डाउनलोड करना होगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म पर सभी जानकारी भरनी होगी, जैसे जन्म तिथि, बच्चे का नाम, उस स्थान का नाम जहां जन्म हुआ था, आदि।
- सभी जानकारी पूरी करने के बाद आपको आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज साथ में लगाने होंगे और इसे अपने संबंधित विभाग में जमा करना होगा। इस तरह आप जन्म प्रमाण पत्र आवेदन पूरा कर पाएंगे।
पंजीकरण फीस
- जन्म के 21 दिनों के भीतर बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराना नि:शुल्क है। यदि आप 21 दिनों के बाद रजिस्ट्रार को सूचित करते हैं लेकिन 30 दिनों से पहले पंजीकरण करते हैं, तो आप पर 5 रुपये का जुर्माना और 2 रुपये का विलंब शुल्क लगाया जाएगा।
- यदि जन्म 30 दिनों (1 वर्ष तक) के बाद पंजीकृत है, तो जिला अधिकारी से लिखित में अनुमति और 25 रुपये का जुर्माना और 10 रुपये की देरी शुल्क का भुगतान करना होगा।
- यदि जन्म के एक वर्ष के भीतर पंजीकरण नहीं कराया जाता है तो उप-विभागीय दंडाधिकारी के आदेश से उसका पंजीयन कराया जाता है। और आवेदक को 5 रुपये जुर्माना और 10 रुपये विलंब शुल्क देना होगा।
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
- सबसे पहले आवेदनकर्ता को ई दिशा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके लिए होमपेज खुल जाएगा।
- इस होम पेज पर आपको Status of Application का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद, आपके लिए एक फॉर्म खुल जाएगा, इस फॉर्म में आपको अपना ईदिशा/सरल आईडी और मोबाइल नंबर/सत्यापन कोड या नागरिक आईडी दर्ज करना होगा।
- सारी जानकारी भरने के बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
Haryana Birth Certificate का ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे करे?
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके लिए होमपेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा।
- आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके लिए अलग से पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको कुछ मांगी गई जानकारी जैसे सेलेक्ट एप्लीकेशन, Enter Edisha Transaction Id , Enter CIDR Id आदि भरने की जरूरत है। सभी जानकारी भरने के बाद प्रिंट सर्टिफिकेट बटन पर क्लिक करें। इस तरह आप अपने सर्टिफिकेट का हार्ड कॉपी अपने पास रख सकते है।